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ग्राहक / नागरिक अधिकार पत्र
(1) संकल्पना :
भारत का ई-विकास इसे एक विकसित राष्ट्र तथा एक सशक्त समाज की ओर रूपांतरित करने का प्रेरक है।
(2) मिशन :
ई-मूल संरचना सृजन की बहु दिशा कार्यनीति के माध्यम से भारत के ई-विकास द्वारा ई-शासन की सुविधा और प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन – सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी-आईटीईएस) उद्योग, आईसीटी तथा ई में नवाचार / अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) मूल संरचना का समर्थनकारी सृजन, ज्ञान नेटवर्क का निर्माण और भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना।.
a) उद्देश्य :
- ई-शासन : ई-सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-मूल संरचना प्रदान करना
- ई-उद्योग : इलेक्ट्रॉ निकी हार्डवेयर विनिर्माण और आईटी-आईटीईएस उद्योग को प्रोत्सानहन
- ई-नवाचार / अनुसंधान और विकास : आईसीटी एण्डा ई के उभरते हुए क्षेत्रों में नवाचार / अनुसंधान और विकास मूल संरचना का समर्थनकारी सृजन।
- ई-अधिगम : ई-कौशलों तथा ज्ञान नेटवर्क के विकास को समर्थन प्रदान करना
- ई-सुरक्षा : भारत के साइबर स्पे स की सुरक्षा
b) उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित के माध्यम से की जानी है :
- ई-शासन : ई-शासन पर योजना स्कीमों का कार्यान्वसयन
- ई-उद्योग : एसटीपीसीआई पर योजना स्कीकमों का कार्यान्वसयन, इलेक्ट्रॉ निकी हार्डवेयर विनिर्माण और आईटीआईआर को प्रोत्सा्हन
- ई-नवाचार / अनुसंधान और विकास : समीर के माध्य म से योजना स्की,मों का कार्यान्वकयन, सूक्ष्मल इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो टेक विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईटीआरए सहित), संकेन्द्र ण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रॉ निकी, पुर्जे और सामग्री विकास कार्यक्रम, सी-डैक, एमएल एशिया, स्वा,स्य्का और टेली मेडिसिन में इलेक्ट्रॉनिकी तथा भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास.
- ई-अधिगम : एसटीक्यू सी पर योजना स्कीयमों का कार्यान्वकयन, अर्नेट, राष्ट्री य ज्ञान नेटवर्क, डीओईएसीसी, जनशक्ति विकास, कौशल विकास
- ई-सुरक्षा : आई सर्ट और आईटी अधिनियम, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक सहित साइबर सुरक्षा पर योजना स्कीेमों का कार्यान्वकयन
(3) ) सेवा मानक :
| क्रम. सं. | मुख्य सेवाएं | मानक |
|---|---|---|
| (I) ई-शासन: ई-सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-मूलसंरचना प्रदान करना | ||
| 1 | (i) राज्यं व्याकपी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) की स्थारपना के प्रस्तांवों का अनुमोदन | प्रस्तावों की प्राप्ति से 6 सप्ताह |
| (ii) स्वान के लिए राज्य सरकारों को किश्तेंव जारी करना | किश्तें जारी करने के अनुरोध और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्ति से 4 सप्ताह | |
| 2 | (i) राज्यद डेटा केन्द्रों (एसडीसी) के लिए राज्या सरकारों के प्रस्ता वों का अनुमोदन | प्रस्तावों की प्राप्ति से 6 सप्ताह |
| (ii) राज्यद डेटा केन्द्रों (एसडीसी) के लिए राज्या सरकारों को किश्तें जारी करना | किश्तें जारी करने के अनुरोध और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्ति से 4 सप्ताह | |
| 3 | (i) सामान्यू सेवा केन्द्रों (सीएससी) के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तातवों का अनुमोदन | प्रस्तावों की प्राप्ति से 6 सप्ताह |
| (ii) सामान्यू सेवा केन्द्रों (सीएससी) के लिए राज्य सरकारों को किश्तें जारी करना | किश्तें जारी करने के अनुरोध और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्ति से 4 सप्ताह | |
| 4 | मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) का मूल्यस निरुपण | परियोजना दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह |
| 5 | एनईजीपी के लिए नेतृत्व बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन | प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से एक माह |
| 6 | नवाचारी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताकवों का समय पर अनुमोदन | संपूर्ण प्रस्ताव / या स्पष्टीकरण प्राप्ति, यदि कोई हों से 8 सप्ताह |
| (II) ई-उद्योग : इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण और आईटी – आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन | ||
| 7 | संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से अग्रिम लाइसेंस / अग्रिम प्राधिकरण से संबंधित मानकों की अभिपुष्टि के संबंध में डीजीएफटी से संपूर्ण आवेदन प्राप्ति और आवेदक से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी प्राप्त होने पर डीजीएफटी को समय पर सिफारिशें करना | पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर . |
| 8 | संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से लाइसेंस जारी करने से संबंधित आवेदन के संबंध में डीजीएफटी से संपूर्ण आवेदन प्राप्ति और आवेदक से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी प्राप्त होने पर डीजीएफटी को समय पर सिफारिशें करना | पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर |
| 9 | राजस्व विभाग की संगत अधिसूचना के तहत रियायती सीमा शुल्क प्रमाणपत्र समय पर जारी करना | आवेदक से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर |
| 10 | विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एसआईपीएस) के तहत उद्योग को प्रोत्साहनों की स्वीकृति | आवेदक से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी तथा मूल्य निरुपण समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर |
| 11 | विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एसआईपीएस) के तहत उद्योग को प्रोत्साहन जारी करना | आवेदक से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन / कमियों की जानकारी तथा योजना आयोग द्वारा निधियों के आबंटन और स्वीकृति की शर्तों और निबंधनों के आधार पर 60 दिनों के अंदर |
| (III) ई-नवाचार / अनुसंधान और विकास : आईसीटी एण्ड ई के उभरते हुए क्षेत्रों में समर्थनकारी नवाचार / अनुसंधान और विकास मूल संरचना का सृजन | ||
| 12 | वित्तीय समर्थन के लिए नई परियोजनाओं का विचार हेतु मूल्ये निरुपण | परियोजनाएं कार्य समूह (हों) की अंतिम अनुकूल सिफारिशों की तिथि के 6 माह के अंदर आरंभ की जाएंगी। |
| 13 | जारी परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करना | परियोजना समीक्षा और विषय निर्वाचन समूह (पीआरएसजी) की सिफारिशों तथा स्वीकार करने योग्य उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने की तिथि से दो माह के अंदर |
| (IV) ई –अधिगम : ई-कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास को समर्थन प्रदान करना | ||
| 14 |
उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के अनुसार ज्ञान नेटवर्क के लिए एनआईसी को समय पर निधियां जारी करना |
उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के 3 माह के अंदर |
| 15 | नई परियोजनाओं की शुरूआत और निधि जारी करना | पूरे किए गए आवेदन प्राप्त होने के 6 माह के अंदर |
| (V) ) ई-सुरक्षा: भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना | ||
| 16 | वित्तीय समर्थन हेतु विचार में लेने के लिए नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का मूल्य निरुपण | परियोजना प्रस्तावों का कोई मूल्य निरुपण / आकलन पूरे भरे हुए परियोजना आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 3 माह के अंदर किए जाएंगे। परियोजना की शुरूआत कार्य समूह (हों) की अंतिम अनुकूल सिफारिशों की तिथि के 3 माह के अंदर की जाएंगी। . |
| 17 |
आईटी सुरक्षा परीक्षकों की मौजूदा नामिकाबद्ध सूची बनाए रखना |
नामिकाबद्ध करने के आवेदन प्रत्येक 3 माह में प्राप्त किए जाएंगे। सफल या असफल नामिकाबद्ध होने की स्थिति की सूचना आवेदकों को पूरे भरे हुए आवेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अंदर दी जाएगी।. |
| 18 | सुरक्षा घटनाओं पर प्रत्युत्तर | सुरक्षा घटनाओं पता लगाने के 24 घण्टे के अंदर प्रत्युत्तर (घटना की गंभीरता पर निर्भर करते हुए उपयुक्त समय सीमा |
| 19 | नवीनतम धमकियों और सुभेद्यताओं पर सुरक्षा चेतावनी जारी करना | एक मुद्दे पर 72 घण्टों के अंदर चेतावनी का प्रकाशन |
(4) शिकायत निवारण प्रक्रिया :
संपर्क की जानकारी :
श्रीमती अनीता भटनागर जैन,
संयुक्तक सचिव – डीआईटी (निदेशक, शिकायतें)
कमरा नं. - 4003,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉ निक्सव निकेतन, 6 सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड
दिल्लीस– 110003
फोन : + 91-11-24363078
ई-मेल : anita.bhatnagar AT mit.gov.in
शिकायतें प्रत्ये:क बुधवार शाम 4:00 बजे – 5:00 बजे के बीच निदेशक, शिकायत के पास की जा सकती हैं
या
विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर दी गई सुविधाओं के माध्यदम से आपातकालीन अनुरोध किया जा सकता है।.
शिकायतों से उम्मी दें
- पूरी बारीकी से और तथ्यात्ममक शिकायतें जमा करना
- अनुवर्तन के लिए अपनी पहचान वरीयत: टेलीफोन नं. / ई-मेल आईडी के साथ बताई जाए
- कोई गुमनाम शिकायतें न करें!
शिकायत निपटान प्रक्रिया
प्रत्युत्तर की समय सीमा :
- पावती - 2 कार्य घण्टों के अंदर
- शिकायत का निपटान (निदेशक, शिकायत द्वारा)
शिकायत प्राप्ति / स्पष्टीकरण की प्राप्ति, यदि कोई हों, की तिथि से एक माह
(शिकायत की स्थिति www.mit.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है)
(5) पणधारी / ग्राहक :
- डीआईटी की स्वासयत्त संस्थासएं / डीआईटी की स्वासयत्त कंपनियां
- एनआईसी और एसटीक्यूथसी – डीआईटी के संलग्न कार्यालय
- भारत सरकार के मंत्रालय / विभाग
- राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र, पीएसयू
- विश्वसवि़द्यालय, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं
- आईटी / आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित उद्योग / उद्योग संघ
- सामान्य़ व्याकपार संगठन (सीबीओ)
- भारत के नागरिक
(6) दायित्व केन्द्र
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)
- मानकीकरण, परीक्ष्ाण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)
- प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी और अनुसंधान (समीर)
- उन्नत अभिकलन विकास केंद्र (सी-डेक), पुणे
- भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)
- इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रत्यायित कम्प्यूटर पाठय़क्रम संस्था (डीओईएसीसी)
- इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-मेट)
- शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) भारत
- इलेक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)
- प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए)
- साइबर नियामक अपील ट्रिब्यूनल (केट)
- अर्धचालक एकीकृत परिपथ लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर)
- भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (आई सर्ट)
- मीडिया लैब एशिया (एमएल एशिया) .
(7) सेवा प्राप्त करने वालों की सांकेतिक अपेक्षाएं
- भरे हुए वैध डीपीआर / प्रस्ताव / अनुरोध जमा करना
- उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में समय पर जमा करना
- मिशन मोड परियोजनाओं के लिए परियोजना दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जमा करना
- संशोधित प्रस्तावों के साथ निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण अनुसंधान और विकास अनुदान प्रस्ताव जमा करना
- भरे हुए आवेदन जमा करना
- आवेदन पत्र में बताई गई कमियों का समय पर उत्तर
- संपूर्ण सुरक्षा घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र जमा करना
प्रस्ताव और डीपीआर के टेम्प्लेट www.mit.gov.in पर उपलब्ध् हैं
(8) अधिकार पत्र की अगली समीक्षा का माह और वर्ष
अधिकार पत्र की अगली समीक्षा की तिथि : 30 नवम्बर, 2011
